FSSAI फ़ूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन
खाने-पीने की दुकानों, रेस्टोरेंट, किराना, कैफे और फ़ूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए अनिवार्य खाद्य सुरक्षा लाइसेंस सहायता।
सेवा का विवरण एवं महत्व
Official assistance for citizen application filing
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमानुसार सभी खाद्य व्यवसायियों (दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट, किराना) के पास 14 अंकों का फ़ूड लाइसेंस होना आवश्यक है।
- •दुकान पर 14 अंकों का FSSAI नंबर प्रदर्शित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- •वार्षिक टर्नओवर के आधार पर बेसिक या स्टेट लाइसेंस निर्धारित होता है।
requiredDocuments
आवेदन सबमिट करने से पूर्व निम्नलिखित सभी मूल दस्तावेज़ अपने साथ रखें या स्पष्ट फोटो अपलोड करें:
आवेदन प्रक्रिया (चरणबद्ध विवरण)
श्रेणी चयन
वार्षिक टर्नओवर के आधार पर बेसिक रजिस्ट्रेशन या स्टेट लाइसेंस का चुनाव।
FosCos पोर्टल आवेदन
खाद्य उत्पाद श्रेणियों और दुकान के पते के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना।
शुल्क भुगतान व समीक्षा
सरकारी फीस का भुगतान और विभाग की पूछताछ का निवारण।
14-अंकीय फ़ूड लाइसेंस प्राप्ति
1 से 5 वर्ष की वैधता वाला क्यूआर कोड युक्त फ़ूड लाइसेंस प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
इस सेवा के लिए आवेदन करें
Submit your details and document scans online. You will immediately receive a unique Application ID to track progress.
Fees & Government Rules
सरकारी शुल्क: ₹100/वर्ष (बेसिक) | केंद्र सहायता शुल्क: पारदर्शी